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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 20 वर्षों की कठोर कैद

पटना,29 सितंबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में आज एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ Rs60000 का जुर्माना भी किया। बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो एक्ट ) और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र स्थित हरपुर गांव निवासी चंदन कुमार को भारतीय दंड विधान और पौक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अपहरण दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 16:13
पिछला अपडेट
29/09/26 16:13
स्थान
India