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अलकतरा घोटाला :दो ट्रांसपोर्टर ने किया गुनाह कबूल,सीबीआई की विशेष अदालत ने किया एक लाख रुपए का जुर्माना

पटना, 03 नवंबर (वार्ता) बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला के एक मामले में आरोपित दो ट्रांसपोर्टर साझेदारों ने मंगलवार को अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद पटना की एक विशेष अदालत ने दोनों साझेदारों को दो-दो माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) की विशेष अदालत संख्या दो के न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के दौरान ट्रांसपोर्टर पवन अग्रवाल एवं अशोक अग्रवाल की ओर से गुनाह कबूल करने के लिए दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई और दोष स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के बाद दोनों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अलकतरा घोटाला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 11:25
पिछला अपडेट
03/11/26 11:25
स्थान
India