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आर्म्स एक्ट के मामले में युवक को तीन साल का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना

गोपालगंज, 02 नवंबर (वार्ता)बिहार के गोपालगंज जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के करीब ढाई साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए एक युवक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अपर न्यायिक दंडाधिकरी ( प्रथम) अभिषेक कुमार राज की अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उचकागांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला गांव निवासी मुकुल यादव को पुलिस ने 29 मार्च 2024 को भगवान टोला तिनमुहानी के पास कार्रवाई के दौरान लोडेड…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 14:41
पिछला अपडेट
02/11/26 14:41
स्थान
India