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आर्म्स एक्ट में दो युवकों को कठोर कैद की सजा

पटना, 12 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल एवं गोली रखने के जुर्म में बुधवार को दो युवकों को दो-दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया ।अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्दश की अदालत नें मामले में सुनवाई के बाद निश्चय उर्फ विक्रांत और मनदीप कुमार उर्फ बजरंगी साव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पटना के मुख्य…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 14:37
पिछला अपडेट
12/08/26 14:37
स्थान
India