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आर्म्स एक्ट में युवक की तीन वर्षों की कठोर कैद

पटना, 27 अगस्त (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल और गोली रखने के जुर्म में गुरुवार को एक युवक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ Rs4000 का जुर्माना भी किया। पटना की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुर पकड़ी मुहल्ला निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकुंद कुमार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/08/26 12:34
पिछला अपडेट
27/08/26 12:34
स्थान
India