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आर्म्स एक्ट के तहत दो युवकों को कठोर कारावास की सजा

पटना, 11 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली रखने के जुर्म में सोमवार को दो युवकों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार का जुर्माना भी किया। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र निवासी अमन कुमार और सहरसा जिला के निवासी प्रसन्नजीत चक्रवर्ती उर्फ बिट्टू को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्म्स एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/05/26 00:00
पिछला अपडेट
11/05/26 00:00
स्थान
India