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पूर्वी चंपारण में एसिड अटैक के दोषी को उम्रकैद, पिता-पुत्री की मौत के मामले में 2.05 लाख का जुर्माना

मोतिहारी, 24 जुलाई (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के बहुचर्चित एसिड अटैक मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति न्यायालय के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महेश भगत पर दो लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी महेश भगत मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के गिद्या गांव निवासी रामजी भगत का पुत्र है। यह मामला चकिया थाना कांड संख्या-187/2023 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वाद संख्या-72/2023 से संबंधित है। अभियोजन के…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एसिड अटैक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/07/26 13:39
पिछला अपडेट
24/07/26 13:39
स्थान
India