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किशोरी के अपहरण मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

मोतिहारी, 23 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शादी की नीयत से किशोरी के अपहरण के करीब 18 वर्ष पुराने मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, सजा पाने वालों में पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सिसवा बाजार निवासी गोरख सिंह और शिवशंकर दास शामिल हैं। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में किशोरी की मां ने पहाड़पुर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय किशोरी अपहरण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 12:45
पिछला अपडेट
23/09/26 12:45
स्थान
India