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किसी अनधिकृत प्रयोगशाला में जांच के आधार पर कोविड-19 का मुआवजा खारिज हो सकता: पटना उच्च न्यायालय

पटना, 02 सितंबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोरोना की जांच किसी अनधिकृत प्रयोगशाला में होने के आधार पर कोविड-19 मुआवजे से किसी शोकाकुल परिवार को वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार ने कोविड-19 से संबंधित आठ याचिकाकर्ताओं के खारिज किए गए दावों पर अपने फैसले में बिहार सरकार के अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर इस मामले में पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों की मौत अप्रैल और मई 2021 के दौरान हुई थी। यह मामला मोकामा तथा मरांची का है, जब महामारी की दूसरी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कोविड 19 मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/09/26 15:27
पिछला अपडेट
02/09/26 15:27
स्थान
India