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पूर्वी चंपारण में 526 किलो गांजा तस्करी मामले में नेपाली नागरिक को 12 साल की सजा और चार लाख रुपये का अर्थदंड

मोतिहारी, 16 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने 526.6 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में दोषी नेपाली नागरिक को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान नेपाल के मकवानपुर जिले के पदमा पोखरी थाना क्षेत्र निवासी गोपाल मुक्तान के पुत्र प्रेमलाल मुक्तान के रूप में की गई है। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), पटना के सहायक आयुक्त जगत…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 13:20
पिछला अपडेट
16/09/26 13:20
स्थान
India