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गांजा तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 वर्षों की कठोर कैद

पटना 29 जून (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) एक्ट की एक विशेष अदालत ने गांजा की तस्करी के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को 12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने मामले में सुनवाई के बाद सीमलीगूढा , उडिसा जिले के निवासी दिलीप पासवान को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 12:48
पिछला अपडेट
29/06/26 12:48
स्थान
India