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गांजा तस्करी के जुर्म में दो लोगों को 18 - 18 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 19 मई (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की विशेष अदालत संख्या -1 ने करीब तीन क्विंटल गांजा की तस्करी के जुर्म में मंगलवार को दो व्यक्तियों को 18-18 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़-डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 1 ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फतुहा क्षेत्र निवासी जगेश्वर प्रसाद एवं बिहपुर, बैशाली निवासी सकलदीप भगत को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 12:37
पिछला अपडेट
19/05/26 12:37
स्थान
India