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गैर इरादतन हत्या के 25 वर्ष पुराने मामले में तीन दोषियों को सात, पांच और चार वर्ष की सजा

बेतिया, 21 सितंबर (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के करीब 25 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय योगेश कुमार गोयल ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धुमनगर निवासी शंभू शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार जुर्माने लगाया। वहीं, राजेन्द्र शर्मा को धारा 326 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गैर इरादतन हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/09/26 13:19
पिछला अपडेट
21/09/26 13:19
स्थान
India