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4.980 किलो चरस तस्करी में दो दोषियों को 12-12 साल सश्रम कैद

मोतिहारी, 03 नवंबर (वार्ता)बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मादक एवं मनाेतेजक पदार्थ अधिनियम((एनडीपीएस एक्ट )द्वितीय के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चरस तस्करी के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में रक्सौल थाना क्षेत्र के भरतमही निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चरस तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 14:22
पिछला अपडेट
03/11/26 14:22
स्थान
India