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चरस तस्करी मामले में नेपाली नागरिक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मोतिहारी, 19 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण में मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने चरस तस्करी के मामले में दोषी एक अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।न्यायालय ने अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, सजा पाने वाला अभियुक्त नेपाल के बारा जिले के गमर गामा निवासी राजेंद्र मंडल का पुत्र अनोज कुमार है। मामले में रक्सौल सहदेवा कैंप एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक बाल…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चरस तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/09/26 13:05
पिछला अपडेट
19/09/26 13:05
स्थान
India