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पूर्वी चंपारण में चरस तस्करी के दोषी को 15 वर्ष की सजा, दो लाख जुर्माना

मोतिहारी, 23 सितंबर (वार्ता)बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मादक एवं मनाेतेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए एक अभियुक्त को 15 वर्षों के सश्रम कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।न्यायालय ने रक्सौल थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी जनार्दन ठाकुर के पुत्र गुड्डू ठाकुर को एनडीपीएस अधिनियम की दो धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, रक्सौल थाना कांड संख्या 303/2024 में दर्ज…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चरस तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 14:48
पिछला अपडेट
23/09/26 14:48
स्थान
India