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नाबालिग से छेड़खानी के जुर्म में युवक को कठोर कैद की सजा

पटना 23 जुलाई (वार्ता)बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में गुरुवार को एक युवक को दो वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ पन्द्रह हजार रूपए का जुर्माना भी किया। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद कटिहार जिले के कंचन थाना क्षेत्र स्थित छिछोरा गांव निवासी मोहम्मद मुजम्मिल को भारतीय दंड विधान और पौक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छेड़खानी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 15:25
पिछला अपडेट
23/07/26 15:25
स्थान
India