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कोचिंग छात्रा से छेड़खानी के जुर्म में ड्राइवर को सजा

पटना, 20 मई (वार्ता) बालकों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की पटना स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग कोचिंग की छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में कोचिंग के वाहन चालक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार का जुर्माना भी किया। पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र निवासी रविंद्र सिंह को एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छेड़खानी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 11:40
पिछला अपडेट
20/05/26 11:40
स्थान
India