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खान सर के सुरक्षा कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज

पटना, 22 जून (वार्ता) हत्या के प्रयास एवं शास्त्रों के अवैध इस्तेमाल के मामले में जेल में बंद फैजल खान (खान सर) के दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दी। पटना सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मउआर ने नियमित जमानत याचिका पर बहस करते हुए अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताया था और उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत अर्जी खरिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/06/26 14:49
पिछला अपडेट
12/06/26 14:49
स्थान
India