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होमगार्ड के कंपनी कमांडर को रिश्वत के जुर्म में सजा

पटना, 01 सितंबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत के जुर्म में मंगलवार को बिहार गृह रक्षा वाहिनी के एक पूर्व कंपनी कमांडर को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के आरा स्थित गृह रक्षा वाहिनी के पूर्व कंपनी कमांडर रामा प्रजापति को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह कारावास…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 11:41
पिछला अपडेट
01/09/26 11:41
स्थान
India