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अदालत ने यह भी पाया कि गरीबी और समय पर कानूनी सहायता नहीं मिलने के कारण रंजीत अपनी सजा के खिलाफ करीब साढ़े 16 वर्ष तक अपील दाखिल नहीं कर सका। खंडपीठ ने जेल प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाया। रंजीत करीब 21 वर्ष तक जेल में रहा, जिसमें सजा में मिली छूट की अवधि भी शामिल है। अदालत ने यह भी गौर किया कि उसकी समयपूर्व रिहाई का मामला राज्य सजा माफी बोर्ड के समक्ष 11 महीने से अधिक समय से लंबित था। लंबे…

समाचार विवरण:

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जेल रिहाई दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 14:35
पिछला अपडेट
10/09/26 14:35
स्थान
India