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थावे मंदिर ज्वेलरी चोरी कांड में पांच दोषियों को सजा

गोपालगंज, 15 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के चर्चित थावे मंदिर ज्वेलरी चोरी कांड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुमारी की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।अदालत ने चार दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालों में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जमानिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव के दीपक राय, पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव के इजमामुल आलम तथा अरार मोड़ के पास के शरीफ साईं…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ज्वेलरी चोरी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 14:04
पिछला अपडेट
15/10/26 14:04
स्थान
India