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गांजा तस्करी के जुर्म में दो व्यक्तियो को 13-13 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 22 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट की एक विशेष अदालत ने छ: क्विंटल सात किलोग्राम गांजा की तस्करी के जुर्म में आज दो व्यक्तियों को 13 - 13 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला स्थित कंधारी गांव निवासी विक्की शर्मा और उपेंद्र कुमार यादव को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी जुर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 12:58
पिछला अपडेट
22/09/26 12:58
स्थान
India