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बांका: नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास

बांका, 18 मार्च (वार्ता) बांका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिषेक कुमार भान ने बुधवार को नशीले पदार्थों की तस्करी करने के एक आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात तस्कर मोहम्मद गुलजार को दस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलजार पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा का निवासी है। अपर लोक अभियोजक राज किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त मोहम्मद गुलजार एक ट्रक से 7200 लीटर…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/03/26 00:00
पिछला अपडेट
18/03/26 00:00
स्थान
India