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पूर्वी चंपारण :चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को14 वर्षों के कठोर कारावास की सजा

मोतिहारी, 19 जनवरी (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा से पूर्व कारागार में बितायी गयी अवधि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India