एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 12:54

टेंडर घोटाला: तारणीदास की जमानत अर्जी खारिज,संजीव हंस की अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

पटना, 10 जुलाई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत ने 09 जुलाई 2026 को श्री दास की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जमानत याचिका पर आदेश पारित करते हुए अदालत ने श्री दास को जमानत पर जेल से मुक्त करने से इंकार कर दिया।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तारणीदास जमानत अर्जी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
10/07/26 15:58
पिछला अपडेट
10/07/26 15:58
स्थान
India