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तीन तलाक देने के जुर्म में पति को दो वर्ष के कठोर कैद की सजा

पटना 15 अक्टूबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने तीन तलाक देने के जुर्म में आज एक मुस्लिम पति को दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 6500 रुपए का जुर्माना भी किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र स्थित सिमरी गांव निवासी नौशाद अहमद को भारतीय दंड विधान और तीन तलाक अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह बाइस…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तीन तलाक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 20:31
पिछला अपडेट
15/10/26 20:31
स्थान
India