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जानीपुर थानाध्यक्ष के पांच दिनों का वेतन कटौती का आदेश

पटना,28 अक्टूबर (वार्ता)जप्त प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -16 नवीन कुमार की अदालत ने जानीपुर थानाध्यक्ष के पांच दिनों का वेतन की राशि कटौती करने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया है। अदालत ने यह आदेश जानीपुर थाना कांड संख्या 1448/ 2023 से संबंधित एक सत्र वाद में सुनवाई के दौरान जारी किया है। कटौती की गयी राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अदालत ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को जप्त प्रदर्श न्यायालय में प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया है। अदालत…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय थानाध्यक्ष वेतन कटौती आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 14:04
पिछला अपडेट
28/10/26 14:04
स्थान
India