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दहेज हत्या के जुर्म में पति को सात वर्षों की कठोर कैद

पटना, 02 सितंबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक सत्र अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की हत्या के जुर्म में आज उसके पति को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 5000 रूपये का जुर्माना भी किया ।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र निवासी रवि शंकर पंडित को दहेज हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करने के जुर्म में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/09/26 16:15
पिछला अपडेट
02/09/26 16:15
स्थान
India