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पश्चिमी चम्पारण : दहेज हत्या के दोषी पति और सास को दस वर्ष कठोर कारावास

बेतिया,18अगस्त (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर महिला की हत्या करने के मामले में उसके पति और सास को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय किशोर सिंह ने महिला के पति एवं सास को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता पति शेख अरमान एवं सास शाहजहां खातून चनपटिया थाना क्षेत्र के पोखरिया राय गांव के निवासी हैं। लोक अभियोजक…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/08/26 15:33
पिछला अपडेट
18/08/26 15:33
स्थान
India