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पूर्वी चंपारण : दहेज हत्या में पिता-पुत्र को 14 साल की सजा

मोतिहारी, 29 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण में दहेज हत्या के एक मामले में सोलहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जटाशंकर मिश्र की अदालत ने मृतका के पति और ससुर को दोषी करार देते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर लाला टोला निवासी बंटी बैठा और उसके पुत्र राहुल बैठा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत दोषी पाया। मामला वर्ष 2020 का है। चकिया थाना क्षेत्र के मठिया वार्ड संख्या 15 निवासी संजय कुमार रजक ने एक अगस्त 2020 को केसरिया थाना कांड संख्या 308/2020…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 16:15
पिछला अपडेट
29/09/26 16:15
स्थान
India