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दहेज हत्या के 14 साल पुराने मामले में आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

भभुआ, 24 सितंबर (वार्ता) बिहार के कैमूर जिले में दहेज हत्या के करीब 14 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कैमूर पुलिस के अनुसार, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित आरोप पत्र तथा अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-सह विशेष न्यायाधीश (एडीजे-2) विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने कुदरा थाना कांड संख्या 233/2012 के अभियुक्त अरविंद कुमार, पिता हरिनारायण सिंह, निवासी भटवलिया थाना कुदरा, जिला कैमूर को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज ह्त्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 12:07
पिछला अपडेट
24/09/26 12:07
स्थान
India