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घटना के बाद मृतक के भाई अजय सहनी ने बंजरिया थाना में कांड संख्या 170/2024 दर्ज कराते हुए अजय साह समेत नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था।सत्रवाद संख्या 1025/2024 में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अजय कुमार भगत ने अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अजय साह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा। अजय साह तीन अगस्त 2024 से ही जेल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दोषी आजीवन कारावास दो अंतिम मोतिहारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/11/26 12:29
पिछला अपडेट
07/11/26 12:29
स्थान
India