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किराना दुकान पर विवाद के बाद युवक की हत्या मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

मोतिहारी, 07 नवंबर (वार्ता) बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र में किराना दुकान पर सामान की कीमत को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. सलीम की अदालत ने दोषी करार दिए गए बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहां टाल, मलाही टोला वार्ड संख्या-13 निवासी राजेंद्र साह के पुत्र अजय साह को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत यह सजा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दोषी आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/11/26 12:27
पिछला अपडेट
07/11/26 12:27
स्थान
India