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बक्सर: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

बक्सर, 17 मार्च( वार्ता) बिहार में बक्सर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को करीब 24 वर्ष पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) उदय प्रताप सिंह की अदालत ने आज बगेनगोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव निवासी रामेश्वर राम (करीब 60 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दोषी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India