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पश्चिमी चम्पारण: 13.4 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

बेतिया, 14 जुलाई (वार्ता) पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में 13 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए एक तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने आज बताया कि सजायाफ्ता मुस्तफा अंसारी बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत प्रसाइन गांव का निवासी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दोषी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/07/26 13:30
पिछला अपडेट
14/07/26 13:30
स्थान
India