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नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

मधुबनी, 26 अक्टूबर (वार्ता)बिहार के मधुबनी जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग अपहरण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/10/26 15:08
पिछला अपडेट
26/10/26 15:08
स्थान
India