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नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को पांच साल की सजा, 70 हजार रुपये का जुर्माना

मोतिहारी, 29 जून (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश रजनीश रंजन की अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने जुर्माने की वसूली होने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग अपहरण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 14:20
पिछला अपडेट
29/06/26 14:20
स्थान
India