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नाबालिग से छेड़खानी के मामले में कठोर कैद की सजा

पटना, 27 फरवरी (वार्ता) बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हज़ार रूपये का जुर्माना भी किया। पॉस्को की विशेष अदालत की न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दनियावां थाना क्षेत्र निवासी परमजीत कुमार को पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग छेड़खानी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India