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सुनवाई के दौरान पिता की ओर से अधिवक्ता एमडी नदीन सिराज और अली मुक्तदीन अहमद ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता एसडी संजय उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में उसका रुख विरोधात्मक नहीं है और बच्ची का कल्याण ही सर्वोपरि होना चाहिए।खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रक्रिया में होने वाली देरी की तुलना में बच्चे का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि बच्ची की समुचित देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। यदि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश को लगता है कि बच्ची को देखभाल और…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग जांच आदेश दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 14:56
पिछला अपडेट
02/11/26 14:56
स्थान
India