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उच्च न्यायालय ने चाय की दुकान पर नाबालिग बच्ची से काम कराने के आरोप की दो सप्ताह के अंदर जांच का दिया आदेश

पटना, 02 नवंबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने माता-पिता के बीच चल रहे अभिरक्षा विवाद में नाबालिग बच्ची से चाय की दुकान पर काम कराने के आरोप को गंभीरता से लेते हुए दो सप्ताह के भीतर न्यायिक जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि बच्ची की देखभाल और सुरक्षा सर्वोपरि है तथा उसके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने बच्ची के पिता अनुराग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामला दरभंगा के प्रधान…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग जांच आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/11/26 14:54
पिछला अपडेट
02/11/26 14:54
स्थान
India