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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सासाराम, 18 सितंबर (वार्ता) बिहार में रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री अरविंद की अदालत ने शुक्रवार को दोषी धर्मवीर पासवान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 12 सितंबर 2024 की है। नौ वर्षीय बच्ची अपने घर से धर्मवीर पासवान के घर दूध पहुंचाने गयी थी। आरोप है कि आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर खूंटी चौकीदार के दालान…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 12:33
पिछला अपडेट
18/09/26 12:33
स्थान
India