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पति की हत्या के दोषी पत्नी समेत दो को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा

दरभंगा, 06 अगस्त (वार्ता)बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की निर्मम हत्या करने के मामले में पत्नी समेत दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) आदिदेव की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली निवासी संगीता देवी और उसके कथित प्रेमी कुंदन कुमार उर्फ बजरंगी दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पति हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 12:52
पिछला अपडेट
06/08/26 12:52
स्थान
India