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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

बेतिया, 03 अगस्त (वार्ता) बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उसपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि चनपटिया थाना क्षेत्र के गिद्दा गांव निवासी अनिल बैठा को पत्नी अमृता की गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया गया।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पत्नी हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/08/26 16:05
पिछला अपडेट
03/08/26 16:05
स्थान
India