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पॉक्सो एक्ट के तहत एक व्यक्ति को कठोर कैद की सजा

पटना, 05 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपए का जुर्माना भी किया। बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फतूहा थाना क्षेत्र स्थित बांकीपुर गोरख गांव निवासी बम बम लहेरी उर्फ राकेश लहरी को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है ।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पॉक्सो एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/06/26 12:33
पिछला अपडेट
05/06/26 12:33
स्थान
India