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पॉक्सो एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 16 मई (वार्ता) पटना की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ गुरुत्तर लैंगिक हमले के जुर्म में आज एक व्यक्ति को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया। दुष्कर्म एवं बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र स्थित फाफुल गांव निवासी कर्पूरी ठाकुर को पॉक्सो एक्ट की धारा छ: के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पॉक्सो एक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/05/26 11:08
पिछला अपडेट
16/05/26 11:08
स्थान
India