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इस शिकायत के बाद श्री राय के पिता, मां और पहली पत्नी ने निचली अदालत के संज्ञान आदेश तथा आरोपमुक्त करने की उनकी अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और कथित अपराधों में उनकी कोई विशिष्ट भूमिका स्थापित नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने पाया कि गलत जानकारी देने और धनराशि के लेन-देन से जुड़े मुख्य आरोप अमित कुमार राय के खिलाफ थे। अदालत ने यह भी गौर किया कि शिकायत और संज्ञान आदेश में याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बहुविवाह मामला राहत दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 06:44
पिछला अपडेट
27/10/26 06:44
स्थान
India