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बहुविवाह मामले में पति के माता-पिता और पहली पत्नी को पटना हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक मुकदमा रद्द

पटना, 27 अक्टूबर (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर दूसरी शादी करने के आरोप से जुड़े एक मामले में पति के माता-पिता और पहली पत्नी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि विशिष्ट आरोपों और कानूनी आधार के अभाव में केवल रिश्तेदार होने के कारण उन्हें कथित अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति सोनी श्रीवास्तव ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494, 495 और 496 का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुविवाह और कपटपूर्ण विवाह से संबंधित अपराधों की जिम्मेदारी स्वतः ही परिवार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बहुविवाह मामला राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 06:43
पिछला अपडेट
27/10/26 06:43
स्थान
India