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मद्यनिषेध कानून के तहत दोषी को पांच वर्ष की कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

भभुआ, 30 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन के मामले में कैमूर जिले की एक अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कैमूर पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस सूचना के अनुसार, दुर्गावती थाना कांड संख्या 36/22 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, उत्पाद-02 सुनील कुमार की…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मद्यनिषेध दोषी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 14:59
पिछला अपडेट
30/10/26 14:59
स्थान
India