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दरभंगा :शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी दो युवकों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं अर्थ दंड की सजा

दरभंगा 12 मई (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी दो युवकों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी रिजवान अली ने बताया कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जुनैद आलम की अदालत ने शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी दो अभियुक्तो को तीन -तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। श्री अली ने बताया कि कोतवाली थाना कांड सं 42/2025 में 25 (1-बी)ए / 26/35 शस्त्र अधिनियम के तहत सिमरी थाना क्षेत्र के मनिहास बस्तवाड़ा गांव…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय युवक शस्त्र सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India